School Announcement

पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए विशेष कार्यशाला

Friday, October 14, 2016

अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर यशंवत व्यास से खास बातचीत

अभिषेक मेहरोत्रा
संपादकीय प्रभारी, समाचार4मीडिया डॉट कॉम ।।
हिंदी पत्रकारिता की दुनिया का मशहूर अखबार ‘अमर उजाला’ ने पिछले पखवाड़े में अपने प्रारूप यानी लेआउट में एक बड़ा परिवर्तन किया है। नए प्रारूप को लेकर पाठकों में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। अखबार को नया स्वरूप देने का श्रेय जाता है संस्थान के सलाहकार संपादक यशवंत व्यास को
समाचार4मीडिया से बात करते हुए यशवंत व्यास कहते हैं कि अखबार कंटेंट और लेआउट के तालमेल का ऐसा स्वरूप होता है जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस तरह हम बॉडी, मांइड, सोल(Body, Mind. Soul) के तारतम्य बात करते हैं उसी तरह अखबार के लिए कंटेंट, लेआउट और फॉन्ट का तालमेल जरूरी होता है। वे कहते हैं कि लेआउट को सिर्फ अखबार की सौंदर्यता से नहीं जोड़ना चाहिए। अखबार का लेआउट इस तरह का होना चाहिए कि वो पाठक की प्यास को पूरा कर सके।
यशवंत कहते हैं कि अपने शुरुआती करियर के जमानें से ही वह कंटेंट के साथ-साथ लेआउट और डिजाइनिंग को भी बारिकी से समझते रहे हैं। वे कहते हैं कि अखबार के लेआउट में बदलाव का मतलब ये नहीं होता है कि फलां लेआउट खराब था और फलां बहुत अच्छा। अखबार के लेआउट में बदलाव समकालीन(Comtemporary) होता है। एथिक्स, वैल्यूज के साथ जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। किसी भी अखबार का फॉन्ट एक डिजायन नहीं एक एक्सप्रेशन है। एक अच्छा फॉन्ट आखों को अपनी ओर खींचता है। कॉलम साइज की डिजाइनिंग विजुअलाइजेशन का एक हिस्सा है। अमर उजाला की नई स्टाइल की और फॉन्ट पर बात करते हुए बताते हैं कि कई दिनों तक इस पर काम किया और इसको डेवलेप कराया तब जाकर इसका वर्तमान स्वरूप मिल सका है।
यशवंत पुरजोर तरीके से कहते हैं कि अभी तक के अनुभव से पाया है कि डिजायन को एडिटोरियल का ही हिस्सा मानना चाहिए। एक संपादक से उम्मीद की जाती है कि वे डिजायन सेंस को समझें उसमें दिलचस्पी लें। आजकल डिजायन के कई सॉफ्टवेयर हैं जिनकी जानकारी भी समय-समय पर काफी मददगार साबित होती है।
वे कहते हैं कि इस नए लेआउट की खासियत है कि इसमें गटर स्पेस में कोई बदलाव नहीं किया गया है फिर भी अखबार का कंटेंट खुला-खुला सा दिखता है। एक बड़ी बात ये है कि आजकल जब बड़े अखबारों का प्रारूप अंतरराष्ट्रीय डिजायनर्स तय करते हैं तो ऐसे में हमारे नए प्रारूप को हमारे ही यंग डिजायनर्स ने भरपूर मेहनत और क्रिएटिबिलिटी के साथ तैयार किया है कि वे पाठकों के साथ अपनी फ्रिक्वेंसी मैच कर सकें।
अखबार के प्रारूप में परिवर्तन के प्रमोशन के बारे में यशवंत बताते हैं कि हमनें कोई बड़ा प्रमोशनल प्लान तय नहीं किया है। हम सिर्फ वैचारिक तौर पर अपने पाठकों के साथ संवाद कर रहे हैं। मसलन हाल ही में हमारे दो कैंपेन ‘खटिया या ख्वाब’ और ‘गोली या पत्थर’ काफी लोकप्रिय हुए। पाठकों ने हमें इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दी और हमने पूरा पेज पाठकों के नाम कर दिया।
हम अपने रविवार परिशिष्ट पर भी खास काम कर रहे हैं। हमारे कोशिश है कि इसके तहत हम पाठकों को संडे के दिन वो सामग्री दें, जो उनके काम की हो। मसलन विभिन्न तरह के व्यंजनों की जानकारी इत्यादि।
एक सवाल के जवाब में यशवंत बताते हैं कि उपलब्ध संशाधनों और मौजूदा कर्मियों से बेहतर आउटपुट निकालना एक लीडर की क्वॉलिटी है। वे अपने स्टाइल में कहते हैं कि ‘सही जूते में सही पैर जाएगा’ तो संतुलन अपने आप में बना रहेगा।

अखबारों में बढ़ रहे सरकारी परिशिष्टों और खबरों के बीच के भेद के कम होने के सवाल पर वे तपाक से बोलते हैं कि अब अखबारों ने इतने सरकारी परिशिष्ट प्रकाशित कर दिए हैं कि पाठक सबकुछ स्वयं समझ जाता है। वे कहते हैं कि अखबार में खबरों और विज्ञापनों का एक तय अनुपात होना चाहिए। पैन्ट की कीमत पर जेब दी ही नहीं जा सकती।
किसी भी अखबार का संपादकीय पेज बहुत ही अहम पेज है और पाठकों की एक निश्चित संख्या के साथ पेज की ट्यूनिंग होती है। यशवंत कहते हैं कि संपादकिय पेज को हल्का नहीं मानना चाहिए, लेकिन इस पर बौद्धिकता का भार भी नहीं उड़ेल देना चाहिए। वे बताते हैं कि उनकी संपादकीय पेज की टीम संपादकीय के शीर्षक पर काफी चर्चा करती है। हाल ही में इस पेज के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। सरकार और जनता के बीच नीतियों पर संवाद के महत्व को समझते हुए अमर उजाला अब हर हफ्ते देश के प्रमुख राज्य के मुख्यमंत्री का एक लेख प्रकाशित करता है, जिसमें मुख्यमंत्री अपने राज्य की नीतियों और जनता के साथ अपने सरोकारों पर बात करते हैं।
अमर उजाला के संपादकीय पेज पर कई विदेशी और अंग्रेजी के लेखकों का बोलबाला रहता है, इस आरोप पर यशवंत कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हिंदी के कई बड़े लेखक भी हमारे यहां प्रकाशित होते हैं। हां, ये जरूर है कि हमारी कोशिश रहती है कि संबंधित विषय पर उस विषय को ढंग से समझने वाले किसी विशेषज्ञ से ही लेख लिखवाया जाए। ऐसे में हम विदेशी और अंग्रेजी लेखकों के प्रति कोई दुराग्रह नहीं रखते हैं। हमारा पाठक किसी अमुक विषय पर कई आयाम के साथ विचार जानना चाहता है बजाय परम्परागत लेख के। उन्होंने कहा कि भाषा नहीं विचार का महत्व है। बड़ी संख्या में आज भी युवा वर्ग अंग्रेजी की हिंदी में डब फिल्में देखता है इसलिए लेख के विचारों में ताजगी होना जरूरी है बजाय हिंदी-अंग्रेंजी के द्वंद के। पाठकों को विचारों का विस्तार चाहिए, बोझ नहीं।
साहित्य और पत्रकारिता में कैसे सामंजस्य होता है, इस पर यशवंत जवाब देते हैं कि साहित्य अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। साथ ही यशवंत ये भी स्पष्ट करते हैं कि वे मूलतौर पर एक पत्रकार हैं और बाद में एक साहित्यकार। बॉटनी की पढ़ाई करने वाले यशवंत बताते हैं कि साहित्य अभिव्यक्ति का ही एक मूड है।पत्रकार होने के साथ अगर आप साहित्यकार भी है, तो आप समाज की  संवेदना को भलीभांति समझ पाते है। एक अच्छा पत्रकार जरूरी नहीं कि एक अच्छा साहित्यकार हो और एक अच्छा साहित्यकार जरूरी नहीं कि एक अच्छा पत्रकार हो।
व्यंग्य पर यशवंत कहते हैं कि ये बहुत जरूरी विधा है जो बहुत कुछ ऐसा कह देती है जो आप सीधे शब्दों में नहीं कह सकते हैं। वे हरिशंकर परिसाई के व्यंग्यों की तरीफ करते हुए कहते हैं कि केंचुए ने पीढ़ियों के अनुभव से ये जान लिया था कि रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए। बताइए, इससे बेहतर व्यंग्य क्या हो सकता है।
यशवंत कहते हैं कि हमारे जमाने के हीरो तो विनोद मेहता और प्रीतिश नंदी हुआ करते थे, मैंने उनको बहुत ऑब्जर्व किया है। किस तरह इन महान संपादकों ने कई स्वरूपों के अखबार और मैगजीन के साथ नए और लोकप्रिय प्रयोग किए।  अखबार में फोटो से किस तरह से पेश करना है कि इसके लिए संपादकीय दृष्टि होना बहुत जरूरी है।
यशवंत व्यास दिल्ली के पत्रकार नहीं हैं, लुटियन दिल्ली से उनका नाता नहीं है। इस सवाल पर वे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दिल्ली आता-जाता रहता हूं, वैसे भी दिल्ली किसकी हुई है? मनमोहन सिंह भी असम से थे।
Courtesy: समाचार4मीडिया डॉट कॉम 

Tuesday, October 4, 2016

विजुअल मीडिया: गुणवत्‍ता से समझौता कभी न करें

टेलीविज़न पत्रकारिता/ TV Journalism
 मनोरंजन भारती
 मैं उन गिने चुने लोगों में हूँ, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत टीवी से की। हां, आईआईएमसी में पढ़ने के दौरान कई अखबारों के लिए फ्री लांसिंग जरूर की। लेकिन संस्‍थान से निकलते ही विनोद दुआ के 'परख' कार्यक्रम में नौकरी मिल गई। यह कार्यक्रम दूरदर्शन पर हफ्ते में एक बार प्रसारित होता था। कहानी से पहले तीन दिन रिसर्च करना पड़ता था। बस या ऑटो से लेकर लाइब्रेरी की खाक छाननी पड़ती थी. वो गूगल का जमाना तो था नहीं। फिर इंटरव्‍यू वगैरह करने के बाद पहले कहानी की डिजिटल एडिटिंग की जाती थी और तब स्क्रिप्‍ट लिखी जाती थी और अंत में आवाज दी जाती थी। अब उल्‍टा होता है। पहले कहानी लिखी जाती है और फिर एडिटिंग। 
उस सप्‍ताहिक कार्यक्रम में हर हफ्ते स्टोरी करने का मौका भी नहीं मिलता था। परख में मेरी दूसरी स्‍टोरी ही टाडा पर थी। एक हफ्ते रिसर्च करने के बाद मैंने ऐसे लोगों को ढूंढा जिन पर टाडा लगा था मगर बाद में अदालत ने उन्‍हें छोड़ दिया था। करीब पांच मिनट की स्‍टोरी बनाई मगर टेलीकॉस्‍ट के दिन मालूम हुआ कि दूरदर्शन को मेरी कहानी पसंद नहीं आई और उन्‍होने उसे प्रोग्राम में दिखाने से मना कर दिया। मुझे लगा कि मेरी नौकरी गई, मगर विनोद दुआ जी ने मुझे बुला कर उल्‍टे शाबाशी दी और कहा ऐसे मौके और भी आएंगे क्‍योंकि हमारा शो डीडी पर आता है।
यह सब इसलिए लिख रहा हूं कि अब के और तब के हालात कितने बदल गए हैं उस वक्‍त मोबाइल नहीं था, गुगल नहीं था, 24 घंटे का चैनल नहीं था। पहले हर हफ्ते कहानी नहीं मिलती थी और अगर मिल गई तो डीडी को पसंद नहीं आती थी यदि उन्‍हें पसंद आ भी गई तो केवल एक बार स्‍टरेी चलती थी। यदि तय समय पर आपने प्रोग्राम नहीं देखा तो एक काम से। आज के 24 घंटे के चैनल में यदि किसी रिपोर्टर को कहानी 24 घंटें में 12 बार नहीं चली तो शिकायत करने आ जाता है कि सर स्‍टोरी चल नहीं पाई मैं केवल मुस्‍कुराता रहता हूं।
अब इंटरनेट, स्‍मार्ट फोन, हर जगह से लाइव करने की सुविधा ने पूरे टीवी न्‍यूज को बदल दिया है। अब सब कुछ फास्‍ट फूड की तरह, स्‍टोरी 15 मिनट में तैयार। क्‍वालिटी बाद में देखी जायेगी। रिपोर्टर को सीखने का मौका ही नहीं मिलता उसके पास कुछ भी सोचने का मौचा नहीं होता। रोज एक कहानी करने की ललक ने उसके अंदर रचनात्‍मकता को खत्‍म कर दिया है। टीवी का रिर्पोटर हमेशा फील्‍ड में रहना चाहता है कहानी भेज दी, डेस्‍क ने कहानी लिख दी प्रोडक्‍शन ने उसे एडिट करा दिया और कहानी ऑन एयर चली जाती है और रिपोर्टर प्रेस क्‍लब चला जाता है। अगली सुबह फिर वही कहानी दोहराई जाती है। किसी को शाट्स की चिंता नहीं होती क्‍योंकि उन्‍हें मालूम है कि फाइल फुटेज पर भी कहानी बन जाएगी। और एक बात कहना चाहता हूं कि हर गली नुक्‍कड़ पर जो टीवी के रिर्पोटर बनाने की दुकानें खुल गई हैं उससे टीवी न्‍यूज को खासा नुकसान हुआ है। अब तो हालात ये हैं कि सभी बड़े चैनलों ने अपने इंस्‍टीट्यूट खोल लिए हैं और भर्तियां वहीं से की जाती हैं। चैनलों पर भी दबाव होता है प्‍लेसमेंट करने का।
रिर्पोटर के लिए दो सोर्स से अपनी खबर पक्‍का करने का सिस्‍टम भी खत्‍म होता जा रहा है। सारा कुछ एजेंसियों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। हम लोगों के फोन में अभी भी आपको नेताओं के ड्राइवरों, उनके पीए फोन उठाने वाले लोगों के नंबर मिल जाएंगें।
खैर जितना भी और जो कुछ भी बदला है। टीवी न्‍यूज की दुनिया में खो कर रह गया है। अब हिलते डुलते कैमरे के लिए गए शॉट को खराब नहीं बताया जाता बल्कि उसमें एक्‍शन है ऐसा माना जाता है। जैन हवाला डायरी से पहले कैमरामेन कैमरे को कंधे पर नहीं रखते थे। उस जैन हवाला डायरी के बाद सभी तरह की कोर्ट रिर्पोटिंग का दौर आया और उसके बाद अदालतों में भाग दौड़ का जो सि‍लसिला चला कि कैमरामेन ने कंधे से कैमरा हटाया ही नहीं। चैनलों की बढ़ती भीड़ ने हमें 7 रेसकोर्स से निकाल कर रोड़ पर खड़ा कर दिया। एक वक्‍त था जब सुप्रीम कोर्ट के बरामदे तक कैमरा ले जाते थे फिर सीढि़यों के नीचे फिर एक लॉन से दूसरे लॉन और अब एकदम बाहर कोने में। पहले कहानी कही जाती थी अब केवल डिबेट होता है।
इस तेजी से बदलती दुनियां में टीवी को भी बदलना था हमें न्‍यूज चैनलों की बढ़ती भीड़ के लिए भी सोचना चाहिए और गुणवत्‍ता का भी ख्‍याल रखना होगा। वरना ये इंडस्‍ट्री भी धीरे-धीरे पतन का शिकार होने लगेगी।
एक भयावह सच यह है कि कई चैनल बंद हो गए हैं और कई बंद होने के कगार पर हैं और इस क्षेत्र में नौकरी एकदम नहीं है। मैं किसी चैनल के किसी के पक्ष लेने पर जरा भी डिबेट नहीं कर रहा। मैं केवल इस बात से आगाह कर रहा हूं कि जो लोग इन चैनलों में काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां बचाइए क्‍योंकि एक बड़ा संकट टीवी उद्योग पर दस्‍तक दे रहा है।
http://www.newswriters.in/2016/09/07/visual-media-do-not-compromise-with-quality/
साभार: प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया के प्रकाशन ” The Scribes World  सच पत्रकारिता का“. लेखक  NDTV के Political Editor हैं.


Saturday, September 17, 2016

पत्रकारिता के डिप्लोमा और मास्टर्स के वाइवा संबंधी जरूरी सूचना

                    उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

डिप्लोमा और मास्टर्स परीक्षाओं की मौखिक परीक्षा

PGDJMC, PGDBJNM और PGDAPR II सेमेस्टर और MJMC II सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे सभी शिक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि इन पाठ्यक्रमों की मौखिक परीक्षाएं निम्न कार्यक्रमानुसार रखी गयी हैं:

गढ़वाल क्षेत्र के लिए:
21 सितम्बर, 2016, सुबह 10 बजे से – यूओयू देहरादून कैम्पस, अजबपुर खुर्द, दून विवि रोड, बंगाली कोठी के पास, देहरादून     संपर्क: भुपेन सिंह, फोन: 9456324236 

कुमाऊँ क्षेत्र के लिए:
26 सितम्बर, 2016, सुबह 10 बजे से – विवि कैम्पस, तीनपानी बायपास रोड, हल्द्वानी;
संपर्क: प्रो. गोविंद सिंह- 9410964787      
गढ़वाल क्षेत्र के सभी परीक्षार्थी देहरादून कैम्पस में और कुमाऊं क्षेत्र के परीक्षार्थी हल्द्वानी कैम्पस में  मौखिक परीक्षा के लिए अपने साथ पिछले दो वर्षों में प्रकाशित लेख, फीचर, खबरों की कतरन और प्रसारण सामग्री की सीडी आदि ले आयें.
प्रो. गोविंद सिंह
निदेशक, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा




Sunday, August 28, 2016

जन संचार से जुड़े विभिन्न पदों के लिए आवेदन करें

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
भारत सरकार ने जन-भागीदारी नीति के तहत युवाओं के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्तियां निकाली हैं, जिनमें एडिटोरियल राइटर्स, डिजिटल कंटेंट स्क्रिप्ट राइटर्स, विडियो एडिटर्स, रिसर्चर, ग्राफिक डिजायनर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के पद भी शामिल हैं। बशर्ते ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है।
यह नियुक्तियां भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाईट www.mygov.in पर निकली हैं। वेबसाइट के मुताबिक, सरकार ने पद के अनुसार आवश्यक योग्यता निर्धारित की है, जो इस प्रकार है:
·         एडिटोरियल राइटर: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास मास कम्यूनिकेशन/जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है।
·         रिसर्चर्स: इस पद के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवार के पास अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है।
·         सॉफ्टवेर डेवलपर्स: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना आवश्यक है।
·         डाटा साइंटिस्ट: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन होनी आवश्यक है।
·         ग्राफ़िक डिज़ाइनर: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास ग्राफिक डिजाइनिंग एनीमेशन में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है।
·         विडियो एडिटर: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास विडियो एडिटिंग एवं एनीमेशन में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है।
·         डिजिटल कंटेंट स्क्रिप्ट राइटर: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास मास कम्यूनिकेशन/जर्नलिज्म, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है।
·         एडवरटाइजिंग प्रोफेसनल्स: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास एडवरटाइजिंग, सोशल साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना आवश्यक है।
·         सीनियर मैनेजमेंट: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार को किसी विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल, आर्म्ड फोर्सेस, सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस में सीनियर लेवल का प्रोफेसनल या रिटायर्ड प्रोफेसनल होना आवश्यक है।
·         अकादमिक एक्सपर्ट्स: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास प्रासंगिक विषय में पीएचडी की डिग्री होना आवश्यक है।
·         सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, लिंक्डइन क्वारा, वॉट्सऐप चलाने का ज्ञान होना आवश्यक है।
·         ऐप डेवलपर: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास मोबाइल ऐप डेवेलप करने का ज्ञान और अनुभव होना आवश्यक है।
चयन प्रक्रिया:
अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
ऐसे करें आवेदन:
इच्छुक अभ्यर्थी भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.mygov.in क्लिक कर उपर्युक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वैकेंसी पर क्लिक करें।


जन संचार से जुड़े विभिन्न पदों के लिए आवेदन करें

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
भारत सरकार ने जन-भागीदारी नीति के तहत युवाओं के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्तियां निकाली हैं, जिनमें एडिटोरियल राइटर्स, डिजिटल कंटेंट स्क्रिप्ट राइटर्स, विडियो एडिटर्स, रिसर्चर, ग्राफिक डिजायनर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के पद भी शामिल हैं। बशर्ते ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है।
यह नियुक्तियां भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाईट www.mygov.in पर निकली हैं। वेबसाइट के मुताबिक, सरकार ने पद के अनुसार आवश्यक योग्यता निर्धारित की है, जो इस प्रकार है:
·         एडिटोरियल राइटर: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास मास कम्यूनिकेशन/जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है।
·         रिसर्चर्स: इस पद के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवार के पास अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है।
·         सॉफ्टवेर डेवलपर्स: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना आवश्यक है।
·         डाटा साइंटिस्ट: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन होनी आवश्यक है।
·         ग्राफ़िक डिज़ाइनर: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास ग्राफिक डिजाइनिंग एनीमेशन में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है।
·         विडियो एडिटर: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास विडियो एडिटिंग एवं एनीमेशन में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है।
·         डिजिटल कंटेंट स्क्रिप्ट राइटर: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास मास कम्यूनिकेशन/जर्नलिज्म, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है।
·         एडवरटाइजिंग प्रोफेसनल्स: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास एडवरटाइजिंग, सोशल साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना आवश्यक है।
·         सीनियर मैनेजमेंट: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार को किसी विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल, आर्म्ड फोर्सेस, सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस में सीनियर लेवल का प्रोफेसनल या रिटायर्ड प्रोफेसनल होना आवश्यक है।
·         अकादमिक एक्सपर्ट्स: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास प्रासंगिक विषय में पीएचडी की डिग्री होना आवश्यक है।
·         सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, लिंक्डइन क्वारा, वॉट्सऐप चलाने का ज्ञान होना आवश्यक है।
·         ऐप डेवलपर: इस पद हेतु आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास मोबाइल ऐप डेवेलप करने का ज्ञान और अनुभव होना आवश्यक है।
चयन प्रक्रिया:
अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
ऐसे करें आवेदन:
इच्छुक अभ्यर्थी भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.mygov.in क्लिक कर उपर्युक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वैकेंसी पर क्लिक करें।


Friday, August 26, 2016

देशद्रोह कानून की जकडऩ


कानून/ मृणाल पांडे 
अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कानून बनाए थे जिनमें जनाधारित लोकतांत्रिक भारत को अविलंब सुधार करने की जरूरत है।
कभी उपनिवेश में वहां के निवासियों की हर तरह की आलोचना को कुचल कर अपना संस्थागत सरकारी शोषण जारी रख पाने के लिए अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कानून बनाए थे जिनमें जनाधारित लोकतांत्रिक भारत को अविलंब सुधार करने की जरूरत है। 1898 में भारतीय दंड संहिता में डाले गए देशद्रोह के कानून की बाबत यह बात देश के सभी बडे विधिवेत्ता कह चुके हैं और सर्वोच्च न्यायालय एवं कई राज्यों के उच्च न्यायालय भी, लेकिन आजन्म कारावास से मृत्युदंड तक दिलवाने में सक्षम इस दमनकारी प्रावधान (धारा 124 ए) को आज भी हर दल की सरकार अपनी आलोचना से उखड़ कर नागरिकों के अभिव्यक्ति के मूल अधिकार को कुचल कर उन्हें सलाखों के भीतर करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। कोई भी राजनीतिक दल जब विपक्ष में होता है तब सत्तारूढ़ दल द्वारा उपनिवेशवादी संप्रभुओं के बनवाए ऐसे दमनकारी कानून के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है, लेकिन सत्ता में आकर उसका स्वर बदल जाता है और वह खुद भी कई मामलों में अपनी आलोचना पर इस या इस जैसे अन्य कानूनों की मदद से ढक्कन लगाने लगता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में ही कह दिया था कि देशद्रोह के इस बेहद आपत्तिजनक और असहनीय कानून से जितनी जल्द हो सके हमको छुटकारा पा लेना होगा। सरदार पटेल ने भी अंग्रेजी सरकार द्वारा लोकमान्य तिलक के खिलाफ इस्तेमाल की गई इस धारा का विरोध किया था जिसमें सर्वसत्तावान सरकार की ताकत एक नागरिक के दमन के लिए लगाना संभव है। फिर भी सरकार को घेरने वाले घोटालों से लेकर मानवाधिकार हनन तक के मामले सामने लाने वाले पत्रकारों, आम नागरिकों या नागरिक संगठनों के खिलाफ आज भी कई राज्य सरकारें इस कानून का इस्तेमाल करती हैं। वे कई बार जायज विरोध को भी देशद्रोह की संज्ञा देकर धारा 124 ए के तहत लोगों को प्रताडि़त कर सकती हैं।
देशद्रोह कानून के इस्तेमाल का सबसे चर्चित प्रकरण कर्नाटक का है जहां आरएसएस की छात्र इकाई भारतीय अखिल विद्यार्थी परिषद ने बेंगलुरु में 15 अगस्त को हुए एक कार्यक्रम के दौरान कुछ तत्वों की नारेबाजी पर आयोजक संस्था- एमनेस्टी इंडिया पर एक प्राथमिकी इसी कानून के तहत दर्ज कराई। विवाद बढऩे पर वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल ने एमनेस्टी इंडिया की तरफ से विवादित सम्मेलन की विडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को देते हुए बताया कि यह प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक वजहों से दर्ज कराई गई है। सम्मेलन के दौरान संस्था या फिर उसके सदस्यों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे गैरकानूनी और देशद्रोह की परिधि के भीतर साबित किया जा सकता हो। राज्य की कांग्रेस सरकार बचाव की मुद्रा में है, क्योंकि वह न तो मुकदमा वापसी का दबाव बना सकती है और न ही राजनीतिक दुर्भावना की बात कह कर न्यायपालिका से पंगा लेने की इच्छुक है। इस मामले के शांत होने के पहले ही कांग्रेस सांसद एवं अभिनेत्री राम्या के खिलाफ देशद्रोह कानून के तहत शिकायत दर्ज कराने की मांग उठी, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि वह पाकिस्तान को नर्क नहीं मानती। आज जिस कुडनकुलम परमाणु संयंत्र का सरकार सगर्व उल्लेख करती है उसके बनने से पहले कैसा मुखर स्थानीय विरोध उठा था। यह विरोध इसलिए और भी था, क्योंकि तभी जापान में सुनामी के कारण एक परमाणु संयंत्र के क्षत्रिग्रस्त होने से तबाही मची थी। तब देशद्रोह कानून के तहत 7000 नागरिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने का भाजपा ने विरोध किया था। आज भाजपा एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ इसी कानून के तहत कार्रवाई चाह रही है।
1962 में देशद्रोह कानून के तहत दायर केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मुकदमे की सुनवाई में चीफ जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद ने साफ कर दिया था कि देशद्रोह का अपराध बहुत संगीन होता है। राज्य सरकार द्वारा बिना किसी ठोस प्रमाण सिर्फ किसी अभियुक्त की नीयत पर शक करते हुए उस पर राज्यसत्ता के खिलाफ हिंसक तख्तापलट का आरोप लगा देना जायज नहीं बनता। इसके बाद 1985 में पंजाब सरकार बनाम बलवंत सिंह मामले में उच्च न्यायालय ने खालिस्तान के पक्ष में नारेबाजी को धारा 124 ए लगाए जाने योग्य न मानते हुए अभियुक्त को बरी कर दिया। इस फैसले में अदालत ने कहा था कि देशद्रोह सरीखे संगीन आरोप को साबित करने वाले प्रमाणों पर जो स्पष्ट कानूनी निर्देश उपलब्ध हैं, कई निचली अदालतें विविध वजहों से उनकी अनदेखी कर ताबड़तोड़ फैसले दे देती हैं।
यह ठीक है कि देश को उसे साजिशन विखंडित करने वाली ताकतों से निबटने के लिए एक असरदार कानून चाहिए, लेकिन सरकार को देश का पर्याय बताना भी अनुचित है। संघीय गणराज्य भारत एक विशाल इकाई है जिसकी परिधि में अनेक भिन्न रंगतों वाली विपक्षी दलों की राज्य सरकारें भी आस्तित्व रखती हैं। कोई काम देशद्रोह की संज्ञा तभी पा सकता है जबकि उसका दुष्प्रभाव समूचे देश की प्रभुसत्ता के लिए खतरनाक साबित होता हो। जब सीमापार से एक गहरी साजिश के तहत घर-भीतर गुप्त इकाइयों और घुसपैठियों की मदद से छायायुद्ध चलाया जा रहा हो तब इस प्रावधान को समूल रद्द करने का सुझाव भले ही केंद्र सरकार न माने, लेकिन खुद मौजूदा राष्ट्रपति भी फरवरी 2016 में कोच्चि की एक स्पीच में कह चुके हैं कि अंग्रेजों के जमाने के कई दमनकारी प्रावधानों का लोकतांत्रिक भारत में संविधान प्रदत्त अन्य अधिकारों से विरोध है। इसलिए उनमें समुचित बदलाव जरूरी है। गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने भी इसी साल बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में स्वीकार किया था कि अंग्रेजी जमाने के दंडविधान के कुछ प्रावधानों का संविधान द्वारा नागरिकों को दिए बुनियादी अधिकारों से टकराव संभव है। देशद्रोह कानून की धारा124 ए के तहत पुलिस देशद्रोह की अपनी व्याख्या की तहत सरकार के खिलाफ किसी तरह की आलोचना या नारेबाजी करने वाले को इसकी परिधि में ला सकती है। कई बार जब ऐसा मामला अदालत में जाता है तो बचावपक्ष यह साबित कर देता है कि यह अभियुक्त को संविधान की ही अन्य धारा (19 (1)(ए) के तहत मिले अभिव्यक्ति के बुनियादी अधिकार का हनन है।
नागरिकों और मीडिया के हित में सरकार इसकी गारंटी तो दे ही सकती है कि इस धारा में देशद्रोह शब्द को नागरिकों द्वारा सरकार की आलोचना से न जोड़ा जाए। स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार की स्वस्थ आलोचना का बहुत मोल है। बेहतर हो देशद्रोह की साफ व्याख्या कर बताया जाए कि किस तरह की कौन सी गतिविधियां भारतीय गणराज्य के खिलाफ गंभीर षड्यंत्र माने जाएंगे ताकि इस धारा का राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान भी दुरुपयोग नहीं हो सके।
मृणाल पाण्डे, प्रसार भारती की अध्यक्ष रह चुकी हैं.
साभार: दैनिक जागरण 
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